जेल तोड़ने की साजिशः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अब्बास अंसारी की जमानत याचिका

जेल तोड़ने की साजिशः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अब्बास अंसारी की जमानत याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को चित्रकूट जेल से भागने की साजिश रचने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक अब्बास अंसारी को भी सलाह दी कि वह एक जिम्मेदार पद पर हैं और इसलिए उनका आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कभी भी उचित नहीं है कि कोई कानून निर्माता कानून तोड़ता दिखे।

कोर्ट ने आगे कहा कि जेल में लगे कैमरों और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में आरोपी की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्थापित हो रही है और उसकी पृष्ठभूमि और पारिवारिक इतिहास को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप निराधार हैं।

इस मामले में अंसारी पर जेल से भागने की साजिश रचने के साथ-साथ जेल में नियमों की अनदेखी कर अपनी पत्नी से मिलने, गवाहों को धमकाने और रंगदारी की साजिश में शामिल होने और जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को उपहार देने का भी आरोप लगाया गया है।

मामले में सब इंस्पेक्टर श्याम देव सिंह ने 11 फरवरी 2023 को चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

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