Patanjali Case: पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी

Patanjali Case: पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी

Patanjali Case: पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे पर स्पष्ट माफी मांगी है। यह कदम बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अवमानना नोटिस का जवाब देने में विफल रहने पर 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए जाने के बाद उठाया गया है।

हलफनामे में आचार्य बालकृष्ण ने कंपनी के विज्ञापन में अपमानजनक वाक्यांशों की मौजूदगी को स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त किया। यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय द्वारा रामदेव और बालकृष्ण दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के पिछले निर्देश का पालन करता है, क्योंकि उन्होंने अदालत के नोटिस को संबोधित करने में उपेक्षा की थी।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली अदालत ने पहले के अदालती नोटिसों का जवाब नहीं देने के लिए कंपनी और बालकृष्ण पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। नतीजतन, एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें सवाल किया गया कि अदालत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संभावित उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका के संबंध में रामदेव को एक समान नोटिस जारी किया, जिसमें उन पर सीओवीआईडी ​​-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को आगामी सुनवाई के लिए तलब करना उचित समझा। इसमें पतंजलि द्वारा जारी विज्ञापनों की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया, क्योंकि वे 21 नवंबर, 2023 को अदालत में सौंपे गए हलफनामे के केंद्र में थे।

अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने की आवश्यकता पर बल दिया। अवमानना कार्यवाही का जवाब देने में पतंजलि और बालकृष्ण की विफलता के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए, पीठ ने कारण बताओ का नोटिस जारी किया था।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB

more then 30 yrs experience of Print and Electronic media. Hold the key positions in various popular media organizations as Bureau chief, Special Correspondent-investigative stories, News Editor.

Areas of Expertise: Reporting and Analysis on Contemporary, Political, Social, and Geopolitical Issues
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