शिवसेना विवाद: Supreme Court ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली यूबीटी गुट की याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक टाली

शिवसेना विवाद: Supreme Court ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली यूबीटी गुट की याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक टाली

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए टाल दी।

जून 2022 में विभाजन के बाद स्पीकर ने सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सेना गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” घोषित किया था।
शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के अनुसार, ठाकरे गुट द्वारा सोमवार को दायर याचिका पर 19 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जानी थी।

पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, उन्हें ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से उस शुक्रवार की प्रारंभिक निर्धारित तारीख के बजाय अगले सप्ताह के सोमवार के लिए सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ।

मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।”

15 जनवरी को, वकील रोहित शर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ठाकरे गुट ने 10 जनवरी के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने शिंदे के नेतृत्व वाले सेना गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” घोषित किया था। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे समेत सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के ठाकरे गुट के अनुरोध को ठुकरा दिया था।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
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Reviewed by: Subject Matter Experts

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