Allahabad High Court ने दो वकीलों पर अदालत आने पर लगाई रोक

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कथित तौर पर दो वकीलों द्वारा एक वादी पर हमले को गंभीरता से लेते हुए, Allahabad High Court (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)  ने मंगलवार को उन्हें यहां जिला अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया।

Allahabad High Court
Prayagraj News: कथित तौर पर दो वकीलों द्वारा एक वादी पर हमले को गंभीरता से लेते हुए, Allahabad High Court (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)  ने मंगलवार को उन्हें यहां जिला अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया।

प्रयागराज जिला न्यायाधीश द्वारा भेजे गए संदर्भ पर कार्रवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने दोनों वकीलों – राम विजय सिंह और मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी किया – उनसे पूछा कि उन्हें आपराधिक अवमानना ​​के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

सोमवार को कुछ वकील जिला अदालत परिसर स्थित सीनियर डिवीजन कोर्ट में घुस गए और कथित तौर पर एक वादकारी की पिटाई कर दी।

उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को अन्य वकीलों या व्यक्तियों की संलिप्तता से संबंधित सीसीटीवी फुटेज स्कैन करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने भी अवमानना की थी।

अदालत ने पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को जिला अदालत परिसर में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

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