Big Boss के अवैध प्रसारण पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट का शो को लेकर फैसला

Big Boss के अवैध प्रसारण पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट का शो को लेकर फैसला

Big Boss टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। 15 अक्टूबर से ‘बिग बॉस’ सीजन 17 का प्रसारण शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत तरीके से शो की स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है।

वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक यााचिका दायर की थी। ‘बिग बॉस’ का प्रसारण कलर्स टीवी पर होता है जिसका मालिकाना हक वायाकॉम 18 के पास है। याचिका में कहा गया है कि शो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है और इसके अवैध प्रसारण से कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।

उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
यह आदेश वायाकॉम 18 के ‘बिग बॉस’ हिंदी, ‘बिग बॉस’ कन्नड़ और आगे आने वाले ‘बिग बॉस’ मराठी पर लागू होगा। इन कार्यक्रमों सें सबंधित किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कंपनी को कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। मामले में जज प्रतिभा एम सिंह ने अंतरिम आदेश में ‘बिग बॉस’ के किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने, स्ट्रीमिंग, पुन: प्रसारण करने और होस्ट करने से मना किया है। जज ने आगे कहा, ‘अगर याचिकाकर्ता को बिग बॉस नाम की कोई वेबसाइट मिलती है या कोई अन्य वेबसाइट जो बिग बॉस का प्रसारण अवैध रुप से कर रहा है तो इन वेबसाइट के खिलाफ आवेदन दाखिल किया जाएगा।’

पाइरेसी को मिलेगा बढ़ावा
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता का ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है और अगर अवैध वेबसाइट को इन कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो सब्सक्रिप्शन का आधार खतरे में पड़ सकता है। इससे पाइरेसी को बढ़ावा मिलेगा और याचिकाकर्ता को भारी नुकसान होगा।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
Fact Checked & Editorial Guidelines
Reviewed by: Subject Matter Experts

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