Khairlanji जनपद पंचायत अध्यक्ष आशु बघेले का निर्वाचन रद्द

Khairlanji जनपद पंचायत अध्यक्ष आशु बघेले का निर्वाचन रद्द

Khairlanji में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे बहुचर्चित निर्वाचन विवाद में कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य (Khairlanji) आशु बघेले का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। यह आदेश 14 मई 2026 को पारित किया गया। जिसकी जानकारी शुक्रवार को उजागर की गई।

प्रकरण की शुरुआत जनपद सदस्य खुशबू बिसेन द्वारा दायर निर्वाचन याचिका से हुई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि श्रीमती आशु बघेले ने अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते समय मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण.पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उनके पास केवल महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी पिंजारा जाति प्रमाण.पत्र था, जबकि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियमों के अनुसार आरक्षित सीट पर चुनाव लडऩे के लिए मध्यप्रदेश का जाति प्रमाण.पत्र आवश्यक है।

मामला पहले कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा था, जहां से पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचा। हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को पूर्व आदेश निरस्त करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि 1 फरवरी 2019 को संशोधित पंचायत निर्वाचन नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है और केवल शपथ पत्र इसके स्थान पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पुन: सुनवाई के दौरान अनावेदक पक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग के परिपत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर नामांकन वैध बताए जाने की दलील दी, वहीं आवेदिका पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए निर्वाचन निरस्त करने की मांग की।

कलेक्टर न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि आशु बघेले ने नामांकन पत्र के संबंधित कॉलम में स्वयं नहीं अंकित कर यह स्वीकार किया था कि उनके पास मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। न्यायालय ने माना कि महाराष्ट्र का प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश में आरक्षण लाभ के लिए मान्य नहीं माना जा सकता तथा नामांकन स्वीकार किया जाना वैधानिक त्रुटि थी।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण याचिका दायर होने मात्र से मूल आदेश पर स्वत: रोक नहीं लगती। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसके बाद कलेक्टर न्यायालय ने अंतिम निर्णय पारित किया। आदेश के अनुसार श्रीमती आशु बघेले को जनपद पंचायत खैरलांजी (Khairlanji) के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 से जनपद सदस्य तथा अध्यक्ष पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए दोनों निर्वाचन शून्य एवं निरस्त घोषित किए गए हैं। साथ ही सक्षम प्राधिकारी को रिक्त पदों पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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