उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में दी जमानत

उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने उमर को मामले के संबंध में निचली अदालत में पेश होने को कहा। 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने उन्हें मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है. 4 मार्च, 2022 को मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 3 मार्च 2022 को पहाड़पुरा मैदान में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने एक सार्वजनिक बैठक में मऊ प्रशासन के साथ हिसाब-किताब करने का आह्वान किया. यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था. जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
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Reviewed by: Subject Matter Experts

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