इमरान खान गिरफ्तार, इस्लामाबाद की ट्रॉयल कोर्ट ने भेजा जेल

इमरान खान गिरफ्तार, इस्लामाबाद की ट्रॉयल कोर्ट ने भेजा जेल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ) के अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना मामले में “भ्रष्ट आचरण” का दोषी घोषित किया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने पीटीआई चीफ पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के आदेश पर इमरान खान को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

तोशाखाना उपहारों का विवरण छिपाने के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत पर 10 मई को इमरान को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।

आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं।

अदालत ने कहा कि, “इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।” इसलिए चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत पीटीआई प्रमुख को तीन साल के लिए जेल भेज की सजा सुनाई है। एडीएसजे दिलावर ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक प्रति इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
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Reviewed by: Subject Matter Experts

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