Madhya Pradesh News: अब MP में भी सरकारी नौकरियों में आधी आबादी को मिलेगा 35% आरक्षण

Madhya Pradesh  News: अब MP में भी सरकारी नौकरियों में आधी आबादी को मिलेगा 35% आरक्षण

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने सभी भर्तियों में आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस घोषणा के साथ ही सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 आरक्षण प्राप्त होगा।

केवल वन विभाग में लागू नहीं होगा फैसला

केवल वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35 फीसदी आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है।

क्या कहा गया है अधिसूचना में ?

अधिसूचना के अनुसार “किसी भी सेवा नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के तहत सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और उक्त आरक्षण क्षैतिज और कम्पार्टमेंट-वार होगा। यानी सीधी भर्ती की स्थिति में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को राज्‍य के सभी पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

राज्य की लोक सेवा नियमावली में किया संशोधन

राज्‍य में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मध्‍यप्रदेश लोक सेवाएं (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है।

पूर्व में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

याद हो, मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत रिक्तियों पर महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की थी। इसी सिलसिले में गुरुवार (5 अक्टूबर 2023) को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह घोषणा की है।

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इससे पहले भी पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला मध्‍य प्रदेश पहला राज्‍य था।

केंद्र में पहले ही पारित हो चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम

उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भी महिला आरक्षण बिल पास किया गया है। मध्य प्रदेश में पूर्व से ही कई महिला आधारित योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश बिहार के साथ अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा हैI हाल ही में संसद से पारित हुआ महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जो लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
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Reviewed by: Subject Matter Experts

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