Illegal Mutation जबलपुर अधारताल तहसील के अंतर्गत तत्कालीन तहसीलदार द्वारा किए गए 132 नामांतरणों को नियमों की अनदेखी के चलते निरस्त कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि इन नामांतरणों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।
जांच में पाया गया कि रजिस्ट्री के दस्तावेज काफी पुराने थे और लिंक रजिस्ट्री का सत्यापन भी नहीं किया गया था। इसके अलावा, नोटशीट भी सही तरीके से तैयार नहीं की गई थी और ज्यादातर आदेश केवल छायाप्रति (फोटोकॉपी) के आधार पर जल्दबाजी में पारित कर दिए गए थे।
इन सभी विसंगतियों को देखते हुए पुराने आदेशों को रद्द कर दिया गया है और मामलों को दोबारा जांच के लिए वापस भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब मालिकाना हक (स्वामित्व) की सही तरीके से स्थापना और सभी कागजातों की गहन जांच-पड़ताल के बाद ही नए आदेश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही, लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन तहसीलदार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। उनके विरुद्ध चार्जशीट जारी कर विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
