Beef Smuggler अतीक अहमद के खिलाफ Bijnor में बड़ा एक्शन, 168 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Beef Smuggler अतीक अहमद के खिलाफ Bijnor में बड़ा एक्शन,  168 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Beef Smuggler जनपद बिजनौर में गोमांस तस्करी एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जालौन की आख्या एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई है।

आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर एवं उसके गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत है। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि गिरोह द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों एवं अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित किया गया तथा उसी अवैध धन से विभिन्न संपत्तियां खरीदी गईं।

इस बारे में बिजनौर की जसप्रीत कौर ने बताया कि आरोपी द्वारा जनपद बिजनौर स्थित ग्राम याकूबपुर क्षेत्र में खरीदी गई भूमि तथा निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें भूमि एवं भवन का कुल मूल्य लगभग 168.13 करोड़ रुपये आंका गया।

जांच में यह संपत्ति अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित पाई गई, जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत संगठित अपराध, गो-तस्करी, अवैध कारोबार तथा अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखी जाएगी ताकि जनपद में कानून का राज और अधिक सुदृढ़ हो सके।

जिलाधिकारी जसप्रीत कौर ने कहा कि यह कार्रवाई संगठित अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा तथा कानून के दायरे में लाकर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Rajeev Sharma Avatar

Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
Fact Checked & Editorial Guidelines
Reviewed by: Subject Matter Experts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *