Khairlanji Extortion के आरोप में पत्रकार को पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट ने जमानत दे दी, दो अभी बाकी

Khairlanji Extortion के आरोप में पत्रकार को पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट ने जमानत दे दी, दो अभी बाकी

Khairlanji Extortion वारासिवनी की खैरलांजी पुलिस ने अवैध वसूली मामले में एक और कथित पत्रकार को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की हैं जबकि अभी भी दो कथित पत्रकार पुलिस पकड़ से बाहर हैं। इस मामले की जाँच कर रहे एएसआई किशोर माने ने बताया कि ग्राम खैरी निवासी हंसराज लिल्हारे ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट के कार्यालय में कुछ पत्रकारों द्वारा उसे धमकी देकर उससे जबरन वसूली करने की शिकायत की थी।

खैरलांजी थाने में शिकायत जाँच पत्र क्रमांक 996/ 2026 दिनाँक 9/5/26 आई थी, जिसमें आवेदक हंसराज के कथन, सीडीआर, लोकेशन, काल डिटेल,कैनरा बैंक की जानकारी, बातचीत की पेन ड्राइव में रिकार्डिंग सुनने का पंचनामा, वन विभाग से जानकारी में पाया गया कि 12 मार्च सुबह से 12 बजे तक पिंडकेपार में था, जहाँ प्रफुल्ल  व ब्रजेश मिश्रा निवासी रामपायली, अलीम खान, फारुख खान एवं अभिषेक सोनी निवासी बालाघाट एवं सोनझरा निवासी सँतोष शिवलाल व जिला पंचायत सदस्य मधु शुक्ला के पति ऋषि शुक्ला ने आवेदक हंसराज लिल्हारे को अपने आप को पत्रकार बताते हुए जेल भेज देने एवं बर्बाद कर देने की धमकी देकर डरा धमकाकर एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उससे दो लाख रुपये की मांग की।

जिसके बाद आरोपितों ने आवेदक से 90 हजार रुपये फोन पे के माध्यम से ऑनलाइन लिए। शिकायत पर हुई जाँच पश्चात शिकायत सहीं पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देश पर पुलिस ने बीएनएस 2023 की धारा 308(5) और धारा 296(B) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पूर्व में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जहाँ से आरोपित कथित पत्रकारों को माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया था, फिलहाल चारो आरोपित जमानत पर बाहर हैं ।

खैरलांजी पुलिस शेष 3 आरोपितों की तलाशी सरगर्मी से कर रही थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर एक आरोपित सँतोष शिवलाल लोहार सोनझरा निवासी को गिरफ्तार कर उसे वारासिवनी न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ न्यायालय ने आरोपित को जमानत दे दी हैं। वही पुलिस शेष दो बचे आरोपितों बालाघाट निवासी फारुख खान एवं रामपायली निवासी ब्रजेश मिश्रा की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं।

 

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