PM Modi के खिलाफ एक्शन की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

PM Modi के खिलाफ एक्शन की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण देने के लिए PM Modi के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका गलत है और इसमें कोई दम नहीं है और ईसीआई कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की शिकायत पर स्वतंत्र विचार कर सकता है।

अदालत ने प्रधान मंत्री द्वारा कथित तौर पर धर्म और देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने के लिए दिए गए एक भाषण से संबंधित याचिका पर दिए गए अपने पहले के आदेश का भी हवाला दिया और कहा कि कोई भी धारणा बनाना अनुचित है।
ईसीआई के वकील ने कहा कि उसने सभी राजनीतिक दलों को एक विस्तृत सलाह जारी की है। इसमें कहा गया कि जवाब पर जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग के पास अलग-अलग राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग-अलग मानक नहीं हो सकते।
याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग से की गई शिकायतों के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अन्य लोगों के खिलाफ उनके कथित नफरत भरे भाषणों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
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Reviewed by: Subject Matter Experts

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