Supreme Court ने नागरिकता सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना किया

Supreme Court  ने नागरिकता सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्‍यायालय ने पिछले सप्‍ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्‍ताह का समय दिया है।

मुख्‍य न्‍यायाधीश डी. वाई चन्‍द्रचूड, न्‍यायाधीश जे. बी. पारदीवाला और न्‍यायाधीश मनोज मिश्रा ने मामले की सुनवाई की। इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

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