Supreme Court, Stray Dogs

Supreme Court: आवारा कुत्तों की खबरें लिखते वक्त संयम बरते मीडिया

लीगल

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कुछ ठोस दिशानिर्देश जारी करेगा।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे का स्थायी समाधान तलाश रही है और कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा।

कोर्ट की मंशा साफ है। अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला लेगी। कानून-कायदों और उनके कार्यान्वयन की जांच की जाएगी। कानून को लागू करने की कठिनाइयों और समाधान पर विचार किया जाएगा। दिशानिर्देश बाद में जारी किये जायेंगे। अदालत ने आवारा कुत्तों की इच्छामृत्यु के लिए कन्नूर जिला पंचायत द्वारा दायर याचिकाओं पर 18 अक्टूबर से लगातार सुनवाई करने का भी फैसला किया।

यह भी पढ़ें: Supreme Court: सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणियों पर उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया

कुत्ते प्रेमियों को इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने पशु कल्याण संगठन के वकीलों से कहा कि वे आवारा कुत्तों के मुद्दे को भावनात्मक रूप से न लें। कोर्ट ने यह बात तब कही जब वकीलों ने कहा कि सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों को मारा जा रहा है। अदालत ने कहा कि मीडिया को भी इस मामले से निपटने में संयम बरतना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *