Delhi Liquor Scam: ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया

Delhi Liquor Scam: ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया

Delhi Liquor Scam: शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया है।

केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को 18 जनवरी 2024 को दिल्ली स्थित मुख्यालय में एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।

आप सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की तैयारियों का आकलन करने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर 18 से 20 जनवरी तक गोवा में रहेंगे।

55 वर्षीय नेता ने 3 जनवरी को तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि एजेंसी का “गैर-प्रकटीकरण और गैर-प्रतिक्रिया दृष्टिकोण” कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। उन्होंने तर्क दिया कि एजेंसी की “हठ” न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के बराबर है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री को 2 नवंबर और 21 दिसंबर, 2023 को तलब किया गया था। हालिया नोटिस में, ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल के तर्क को खारिज कर दिया है कि समन “कानून के अनुरूप नहीं थे” और इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी का कहना है कि समन “पीएमएलए प्रक्रियाओं और कानून के तहत” जारी किए गए थे।

मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम कई बार आया है। एजेंसी का दावा है कि आरोपी अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उसके संपर्क में थे। उम्मीद है कि ईडी एक नया पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है, जिसमें संभवत: आप को उत्पाद शुल्क नीति के माध्यम से उत्पन्न कथित रिश्वत के “लाभार्थी” के रूप में शामिल किया जाएगा।

इस मामले में यह आरोप शामिल है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने, गुटबंदी को बढ़ावा दिया गया और विशिष्ट डीलरों का पक्ष लिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी की ओर से इस आरोप का लगातार खंडन किया गया है. इसके बाद, नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
Fact Checked & Editorial Guidelines
Reviewed by: Subject Matter Experts

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