Manoj Rai murder case: अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू की जमानत याचिका खारिज

Manoj Rai murder case: अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू की जमानत याचिका खारिज

Manoj Rai murder case (मनोज राय हत्याकांड): मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय और शातिर सदस्य है अफरोज खान उर्फ चुन्नू पहलवान। मनोज राय की हत्या के आरोप में मुख्तार अंसारी समेत 5 आरोपी हैं जेल में बंद।

मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मोहम्दाबाद कोतवाली में दर्ज कराया है बेटे की हत्या का मुकदमा।

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य और उनके बेहद करीबी अफरोज खान उर्फ चुन्नू पहलवान की जमानत याचिका अभी देर शाम को एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र ने विचारण के बाद खारिज कर दिया।

इस बात की पुष्टि एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने किया है। उन्होंने बताया है कि मनोज राय की हत्या साल 2001 में मोहम्दाबाद कोतवाली अंतर्गत गोली मार कर हुआ था, जिसमें मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय जो बक्सर बिहार के रहने वाले हैं उन्होंने मुहम्दाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा संख्या 23/23 दर्ज कराया है।

जिसमें पहले ही दो अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और आज अफरोज ऊर्फ चुन्नू की जमानत याचिका पड़ी थी जिसे जज साहब ने विचारण के बाद खारिज कर दिया है।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
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Reviewed by: Subject Matter Experts

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