Supreme Court ने चुनावी बॉन्ड योजना के औचित्य को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों के खंडपीठ को सौंपा

Supreme Court ने चुनावी बॉन्ड योजना के औचित्य को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों के खंडपीठ को सौंपा

Supreme Court: सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बॉन्‍ड योजना के औचित्य को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों के खंडपीठ को सौंप दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी- वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 30 अक्‍टूबर को की जाएगी।

इससे पहले हुई सुनवाई में वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि 2024 के आम चुनाव के लिए चुनावी बॉन्‍ड योजना शुरू करने से पहले इस पर विचार किया जाना जरूरी है।
इस योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं में दो मुद्दों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। एक- राजनीतिक दलों को गुप्‍त दान की वैधता और दूसरा राजनीतिक दलों को धन देने के मामले में नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्‍लंघन।

Fact Checked & Editorial Guidelines
Reviewed by: Subject Matter Experts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *