Allahabad High Court ने निठारी हत्‍याकांड मामले के आरोपी सुरेन्‍द्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को मौत की सजा से बरी किया

Allahabad High Court ने निठारी हत्‍याकांड मामले के आरोपी सुरेन्‍द्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को मौत की सजा से बरी किया

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निठारी कांड के नाम से चर्चित 2005-2006 के नोएडा सिलसिलेवार हत्या मामले से संबंधित 12 मामलों में मुख्य आरोपी सुरिंदर कोली को बरी कर दिया है।

सभी 12 मामलों में ट्रायल कोर्ट ने सुरिंदर कोली को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं, एक अन्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन दो मामलों में बरी कर दिया है, जिसमें उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।

सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आपको बता दें कि न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायाधीश सैयद आफताब हुसैन रिज़वी की पीठ ने आज इस मामले में निर्णय सुनाया। अभी इस निर्णय की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आयी है।

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