ARVIND KEJRIWAL BAIL PLEA HEARING : दिल्ली CM की जमानत पर फैसला सुरक्षित

ARVIND KEJRIWAL BAIL PLEA HEARING : दिल्ली CM की जमानत पर फैसला सुरक्षित

ARVIND KEJRIWAL BAIL PLEA HEARING: सुप्रीम कोर्ट में आज यानि गुरुवार (5 सितंबर) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

जिसपर, सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरविन्द केजरिवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं, जबकि दूसरी ओर यानी सीबीआई की तरफ से ASG राजू सुनवाई में मौजूद रहे। बता दें कि सीएम केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था, जिसपर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन मामले में जमानत के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। जहां, अरविन्द केजरीवाल का कहना है कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है, जिसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जबकि सीबीआई उनकी जमानत याचिका का विरोध कर रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने की। कयास लग रहे हैं कि अगले हफ्ते तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “मैं कुछ तारीखों का ज़िक्र करना चाहता हूं।” इसपर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “आपने जमानत के मामले में विस्तृत बातें लिखी हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट तक का हवाला दिया है।” इसपर वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा, “मैं इन विस्तृत बातों की बजाय सिर्फ कुछ तारीखों के बारे में बताना चाहता हूं। जिनसे साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है”

इससे पहले (सुनवाई से पहले), सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपना दूसरा जवाब दाखिल किया। जिसमें सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की जमानत के विरोध में कहा है कि अरविन्द केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए शीर्ष अदालत द्वारा इसे खारिज किया जाना चाहिए। वहीं, इससे पहले जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में था तब उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए यह कहा था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ़्तारी वैध है, कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत मौजूद थे।

मनीष सिसोदिया और के. कविता को मिल चुकी है जमानत

दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी, वे 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। इसके बाद 27 अगस्त को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के.कविता को भी इसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। के कविता को 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड जमा करने पड़े, जिसके बाद उन्हें ईडी और सीबीआई, दोनों केसों में जमानत दी गई थी।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
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Reviewed by: Subject Matter Experts

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