Phaphamau में दलित नाबालिग लड़की पर हमले का सनसनीखेज खुलासा, गोली मारने वाले अरबाज़ और सुहेल गिरफ्तार

Phaphamau में दलित नाबालिग लड़की पर हमले का सनसनीखेज खुलासा, गोली मारने वाले अरबाज़ और सुहेल गिरफ्तार

Phaphamau प्रयागराज के गंगानगर जोन से  एक खौफनाक खबर सामने आई है। यहां फाफामऊ (Phaphamau) में दो मुस्लिम लड़कों ने पहले एक दलित नाबालिग लड़की को कार में बैठाकर जबरन साथ ले जाने का प्रयास किया। जब दलित नाबालिग लड़की ने मुस्लिम लड़कों के साथ जाने से इंकार किया तो उनमें से एक अरबाज़ उर्फ डैनी ने तमंचे से लड़की पर दो फायर दाग दिए। एक फायर मिस हुआ और दूसरी गोली लड़की के पैर लगी। लोकलाज और बदमाशों के आतंक के कारण पीड़िता के परिवार ने फाफामऊ (Phaphamau) पुलिस को घटना के बारे में सही जानकारी नहीं दी।

पीड़िता के परिजनों ने फाफामऊ (Phaphamau) पुलिस को सिर्फ यह बताया कि दो अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया और भाग गए। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट  देखकर पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने छानबीन की तो खौफनाक कहानी सामने आई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट बाद में दिए गए बयानों के आधार पर मुकदमे की धाराओं को तरमीम किया और नए सिरे से विवेचना शुरू की।

फाफामऊ (Phaphamau) की पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस सेल की मदद से आरोपियों पर शिकंजा कसा तो अरबाज़ उर्फ डैनी और सुहेल अहमद पकड़ में आगए। पुलिस  ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल एक अवैध तमंचा (.315 बोर), दो कारतूस और वारदात में इस्तमेाल की गई कार (UP 70 DQ 8726) भी बरामद कर ली है।

घटना का विवरण और पुलिस की सक्रियता

फाफामऊ (Phaphamau) पुलिस को 22 जून की शाम करीब 7 बजे बेला कछार क्षेत्र में एक युवती पर हमले की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी गंगानगर और एसीपी थरवई ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को अस्पताल भिजवाया। शुरुआती दौर में पीड़िता की मां की तहरीर पर धारदार हथियार से हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, बाद में मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के पैर में गोली लगने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की दिशा बदलते हुए गहन जांच शुरू की।

गिरफ्तार आरोपी और धाराओं में बदलाव

आज 24 जून की रात 8:30 बजे पुलिस टीम ने मलाक हरहर रेलवे पुल के पास से मुख्य आरोपियों-

  1. मोहम्मद अरबाज उर्फ डैनी: निवासी कब्रिस्तान वाली गली, फाफामऊ।

  2. सुहेल अहमद: निवासी पुराना फाफामऊ  को गिरफ्तार किया।

फाफामऊ (Phaphamau) पुलिस ने इस मामले में धाराओं को गंभीरता से लेते हुए बीएनएस की धारा-352/3(5) और एससी/एसटी एक्ट की धारा-3(2)5 की बढ़ोतरी की है। साथ ही, धारा-109 बीएनएस को धारा-109(1) में तरमीम किया गया है।

पूछताछ में सामने आई खौफनाक सच्चाई

फाफामऊ (Phaphamau) पुलिस की पूछताछ में इस घटना का एक अलग ही पहलू सामने आया है। आरोपी डैनी और पीड़िता पिछले एक साल से एक-दूसरे को जानते थे। घटना के दिन, डैनी अपने दोस्त सुहेल की कार लेकर पीड़िता के घर पहुंचा। आरोपी ने पीड़िता और उसकी बुआ को कार में बिठाया पानी टंकी की ओर ले गया। आरोपी अरबाज़ ने पीड़िता की बुआ को टंकी के पास उतार दिया पीड़िता को लेकर बेला कछार चला गया।

बेला कछार पहुंचने के बाद लड़की और अरबाज में कुछ बात हुई तो अरबाज़ ने दो गोलियां चलाईं, एक गोली मिस हो गई और दूसरी गोली लड़की को लगी। गोली लगने के बाद आरोपी अरबाज उर्फ डैनी ने पीड़िता को बुरी तरह धमकाया और परिजनों को यह झूठी कहानी बताने का दबाव बनाया कि 2-3 अज्ञात लड़कों ने धारदार हथियार से हमला किया है।

फाफामऊ (Phaphamau) पुलिस ने पीड़िता के परिवार को विश्वास में लेकर सुरक्षा का आश्वासन देकर पूछताछ की तो पूरा सच सामने आया। फाफामऊ (Phaphamau) ने गिरफ्तार आरोपी अरबाज़ और सुहेल को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

पूरा मुफ्ती में नाबालिग लड़की के साथ मुस्लिम युवकोें किया सामूहिक दुष्कर्म, जलती सिगरेट से दागा
पूरामुफ्ती में किशोरी को घर से अगवा कर दुष्कर्म के मामले में पुलिसे ने एक और आरोपी फारूक अहमद को मनौरी न्यू रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फारूक ने मुख्य आरोपी मुशर्रफ संग मिलकर किशोरी को अगवा करने में सहयोग किया था।

पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र निवासी ने पुलिस को बताया था कि गांव के ही मुशर्रफ और उसके तीन साथियों ने 14 वर्षीय बेटी को जबरन घर से उठा ले गए। आरोप है कि विरोध करने पर किशोरी के साथ सिगरेट से दागकर मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी पीड़िता को बेसुध हालत में घर के दरवाजे पर छोड़कर भाग गए थे।
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