Hemant Soren को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत, 22 मई को फिर सुनवाई

Hemant Soren को कोई राहत न देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब याचिका पहले से किसी अदालत में लंबित है तो फिर जमानत किस नियम के तहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत का यहा उदाहरण नहीं दिया जा सकता।

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Supreme Court ने हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी। जबकि ठीक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की इसी बेंच ने अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे बेल दे दी थी।

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प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे जो पूर्व सीएम ने कथित तौर पर हासिल किए थे।