Supreme Court ने रामदेव को व्यक्तिगत पेशी से दी छूट, फैसला रखा सुरक्षित

Supreme Court ने रामदेव को व्यक्तिगत पेशी से दी छूट, फैसला रखा सुरक्षित

Supreme Court ने मंगलवार को कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) को लेकर पतंजलि आयुर्वेद और उसके मालिकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। बाबा रामदेव के वकील ने कोर्ट को बताया कि पतंजलि उत्पादों के मौजूदा भ्रामक विज्ञापनों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर किया जाएगा।

हलफनामा, तीन सप्ताह में दाखिल करना आवश्यक है। हलफनामे में पतंजलि के उन उत्पादों को वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी होगी जिनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दायर मामले पर सुनवाई कर रही थी।

आज रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह ने अदालत को बताया कि पतंजलि ने उन सभी प्लेटफार्मों को लिखा है जो अभी भी अपने विज्ञापन चला रहे थे, और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री बंद कर दी गई है।

सिंह ने यह भी अनुरोध किया कि उनके मुवक्किलों को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए। बेंच ने जवाब में कहा, हम उनकी उपस्थिति अनिवार्यता को ख़त्म कर रहे हैं… हम आदेश सुरक्षित रखेंगे। अपना हलफनामा दाखिल करें, इससे फर्क पड़ेगा।”

अवमानना मामले में आदेश सुरक्षित रखने के बाद कोर्ट ने कहा,

“जनता जागरूक है, अगर उनके पास विकल्प हैं तो वे अच्छी तरह से सोच-समझकर चुनाव करते हैं…बाबा रामदेव का बहुत प्रभाव है, इसका सही तरीके से उपयोग करें।”

तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि रामदेव ने योग के लिए बहुत अच्छा काम किया है।

जस्टिस कोहिल ने जवाब दिया, “योग के लिए जो किया गया है वह अच्छा है, लेकिन पतंजलि उत्पाद एक अलग मामला है।”

हालाँकि, बाद में न्यायालय का ध्यान कई बड़े मुद्दों की ओर आकर्षित हुआ, जिसमें अन्य उपभोक्ता सामान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा में अनैतिक प्रथाएं भी शामिल थीं।

बेंच ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर सोशल मीडिया प्रभावितों और मशहूर हस्तियों को भ्रामक विज्ञापनों में उत्पादों या सेवाओं का समर्थन करते हुए पाया जाता है तो उन्हें समान रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

सरकार ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया था कि पतंजलि उत्पादों के ऐसे विज्ञापन, जिन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, अभी भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर उपलब्ध थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी को ऐसे उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसके लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

इसने पहले इस संबंध में कार्रवाई करने में विफल रहने पर दोषी लाइसेंसिंग अधिकारियों के साथ हाथ मिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की थी, जिसके बाद माफी मांगी गई थी।

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Rajeev Sharma

Chief Editor & CEO PhD, LLB
Fact Checked & Editorial Guidelines
Reviewed by: Subject Matter Experts

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