Supreme Court ने खारिज कर दी सांसद-विधायकों की डिजिटल निगरानी की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बेहतर प्रशासन के लिए सांसदों और विधायकों की चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बेहतर प्रशासन के लिए सांसदों और विधायकों की चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी, यह कहते हुए कि “निजता का अधिकार नाम की भी कोई चीज होती है”।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे पी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पूछा कि क्या अदालत चौबीसों घंटे सांसदों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उनके शरीर में एक “चिप” लगा सकती है।

शुरुआत में, सीजेआई ने दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता सुरिंदर नाथ कुंद्रा को चेतावनी दी कि उन्हें ऐसे मुद्दे पर न्यायिक समय का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माने के रूप में 5 लाख रुपये देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

पीठ ने कहा, “अगर आप बहस करते हैं और हम आपसे सहमत नहीं हैं तो आपसे भू-राजस्व के रूप में 5 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। यह जनता का समय है और यह हमारे अहंकार के बारे में नहीं है।”

“क्या आपको एहसास है कि आप क्या बहस कर रहे हैं? आप सांसदों और विधायकों की 24/7 निगरानी चाहते हैं… यह केवल एक दोषी अपराधी के लिए किया जाता है जो न्याय से भाग सकता है। निजता का अधिकार नाम की कोई चीज़ होती है और हम सभी निर्वाचित सदस्यों की डिजिटल निगरानी नहीं कर सकते हैं।

कुंद्रा ने कहा कि सांसद और विधायक, जो “नागरिकों के वेतनभोगी सेवक” हैं, शासकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं।
इस पर पीठ ने कहा, ”आप सभी सांसदों के खिलाफ एक समान आरोप नहीं लगा सकते।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी लोकतंत्रों में, व्यक्ति कानून नहीं बना सकते हैं जिन्हें केवल निर्वाचित सांसदों के माध्यम से लागू किया जाना है।
“तब लोग कहेंगे ठीक है, हमें जजों की ज़रूरत नहीं है. हम सड़कों पर फैसला करेंगे और चोरी के आरोप में अपराधी को मार डालेंगे. क्या हम चाहते हैं कि ऐसा हो?”

पीठ ने कहा कि सांसदों और विधायकों की डिजिटल निगरानी की मांग वाली याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
“हम याचिकाकर्ता को इस तथ्य से अवगत कराते हैं कि यदि वह मामलों को आगे बढ़ाता है तो यह अदालत जुर्माना लगाएगी। हालांकि, हम इस चेतावनी के साथ जुर्माना लगाने से बचते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई जनहित याचिका दायर नहीं की जानी चाहिए।” .

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