CISF सँभालेगी संसद की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी, और भी बहुत कुछ!

आने वाले कुछ दिन बाद संसद परिसर की सुरक्षा में आमूलचूल बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय यह आकलन करने के लिए एक पैनल का गठन कर रहा है।

पैनल इन संभावनाओं को खोजेगा कि क्या सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन से लेकर पास जारी करने से लेकर आवाजाही को विनियमित करने तक सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के कर्मियों को पूरी प्रक्रिया का प्रभार सौंप देना चाहिए।

ये ज़िम्मेदारियाँ वर्तमान में संसद सुरक्षा सेवा को सौंपी गई हैं, जो लगभग एक शताब्दी पुरानी वॉच एंड वार्ड समिति के तहत कार्य करती है।

पिछले महीने, दिल्ली पुलिस के 150 कर्मियों के स्थान पर सीआईएसएफ को लाया गया था, जिन्हें संसद सुरक्षा सेवा के साथ तैनात किया जाता था। यह बदलाव पिछले साल 13 दिसंबर को सुरक्षा उल्लंघन के कारण हुआ था, जिसके दौरान कुछ लोगों के संसद भवन में प्रवेश करने और स्मोक बम छोड़े थे।

संसद में इस बात पर विचार चल रहा है कि क्या सीआईएसएफ पूरी तरह से सुरक्षा का जिम्मा ले सकती है। हालांकि सूचनाएं यह भी हैं कि, ”संसदीय सुरक्षा सेवा की ताकत वैसे भी कम है, क्योंकि पिछले कई सालों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है।”

गृह मंत्रालय द्वारा 3 मई को जारी एक आदेश में कहा गया है: “गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, अतिरिक्त सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात करने के लिए संसद भवन परिसर का पुन: सर्वेक्षण करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण दल गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सीआईएसएफ के डीआइजी अजय कुमार से संयुक्त सर्वेक्षण दल के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय करने और “जल्द से जल्द” एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है।

कुमार सात सदस्यीय सर्वेक्षण टीम के प्रमुख हैं, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

आदेश में उन कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है जिनकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी जा सकती है: राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए केंद्रीय पास जारी करने वाला सेल (सीपीआईसी); सांसदों, वीआईपी, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों आदि के लिए पहुंच को विनियमित करना; लॉबी और दीर्घाओं तक पहुंच को नियंत्रित करना; अस्थायी पास जारी करना; प्रेस गैलरी में आवाजाही को विनियमित करना; अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करना; राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था; राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव; और अध्यक्ष की सहायता और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईसीएसएफ के जिम्मे रहेगी।

संसद भवन के एक सूत्र ने कहा, “इन कार्यों की देखभाल वॉच एंड वार्ड स्टाफ द्वारा की जाती है, जिन्हें सांसदों, आगंतुकों और मीडिया को सम्मान और सम्मान के साथ संभालने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।”

इस कदम के साथ संभावित मुद्दों को चिह्नित करते हुए, पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने बताया, “संसद एक हवाई अड्डे या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की तरह नहीं है, इसमें भारत के सभी हिस्सों से आने वाले सांसद हैं। संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का एक हिस्सा है और इसका काम सांसदों के हितों की रक्षा करना और उनके लिए चीजों को सुविधाजनक बनाना है। यह कार्य किसी बाहरी सुरक्षा एजेंसी द्वारा नहीं किया जा सकता।

संसद सुरक्षा सेवा में अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मी शामिल होते हैं जिन्हें ऐसी सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है जिसके पास संसद सदस्यों के साथ व्यवहार करने का कोई अनुभव नहीं है। यह अध्यक्ष के नियंत्रण में है और यदि संसदीय सुरक्षा प्रणाली की संरचना को बदलने की आवश्यकता है, तो इसे अध्यक्ष के निर्देशन में किया जाना चाहिए, न कि गृह मंत्रालय द्वारा। इसे किसी भी मंत्रालय द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है।”

गृह बनाम सचिवालय की व्याख्या
संसद सुरक्षा सेवा लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत वॉच एंड वार्ड समिति के तहत काम करती है। पूर्व महासचिव पी डी टी आचार्य का कहना है कि कोई भी बदलाव अध्यक्ष के निर्देशन में होना चाहिए, न कि गृह मंत्रालय के।

संसद सुरक्षा सेवा 3 सितंबर, 1929 को वॉच एंड वार्ड समिति के गठन के साथ अस्तित्व में आई, जो केंद्रीय विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल द्वारा की गई एक पहल थी। इसके बाद अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा लोकसभा कक्ष में बम फेंकने की घटना हुई।

यह समिति लोकसभा अध्यक्ष के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जबकि एक संयुक्त सचिव (सुरक्षा) पूरे संसद भवन परिसर की देखभाल करता है, राज्यसभा सचिवालय के निदेशक (सुरक्षा) के पास उच्च सदन पर परिचालन नियंत्रण होता है, और लोकसभा सचिवालय के निदेशक के पास निचले सदन पर नियंत्रण होता है। वर्तमान में, संसद सुरक्षा सेवा “ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित संसद भवन परिसर के भीतर लोगों, सामग्री और वाहनों के पहुंच नियंत्रण और विनियमन के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है”।

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