Muzaffarnagar Murder Case : उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर एक अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील नीरज कुमार मलिक ने मिडिया को बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश शाकिर हसन की अदालत ने राजेश और उसके तीन बेटों प्रदीप, पंकज और अरविंद को अजय कुमार की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है और तीनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मलिक ने कहा कि नवंबर 2018 में जिले के किनोनी गांव में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने अजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी।चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया गया था
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