पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी दोषी तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उस व्यक्ति की सजा का फैसला निलंबित नहीं हो जाता।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी दोषी तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उस व्यक्ति की सजा का फैसला निलंबित नहीं हो जाता।