Hardik Pandya

Fraud case: कोर्ट ने Hardik Pandya के सौतेले भाई की पुलिस हिरासत शुक्रवार तक बढ़ाई

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मुंबई  की एक अदालत ने मंगलवार को क्रिकेटर भाई Hardik Pandya और क्रुणाल पंड्या के सौतेले भाई वैभव की पुलिस हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वैभव पर एक संयुक्त व्यापार उद्यम के माध्यम से उनसे 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

आरोपी वैभव पंड्या को उसकी पिछली रिमांड समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत से आगे की जांच के लिए वैभव की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया। चूंकि वैभव के वकील निरंजन मुंदारगी ने ईओडब्ल्यू की याचिका का विरोध नहीं किया, इसलिए अदालत ने उनकी हिरासत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई।

37 वर्षीय वैभव को 8 अप्रैल को क्रिकेटर भाइयों से 4 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले वैभव ने कोर्ट से कहा था कि ‘यह पारिवारिक मामला है और गलतफहमी के कारण केस दायर किया गया है।’

पुलिस के अनुसार, क्रिकेटर भाइयों ने वैभव के साथ मिलकर मुंबई में एक साझेदारी-आधारित फर्म स्थापित की थी और 2021 में एक पॉलिमर व्यवसाय शुरू किया था।

उद्यम की साझेदारी शर्तों के अनुसार भाईयों ने 40 प्रतिशत और वैभव ने शेष 20 प्रतिशत पूंजी का निवेश किया। पुलिस ने कहा था कि शर्तों के अनुसार, वैभव को व्यवसाय के दैनिक संचालन को संभालना था और मुनाफे को उसी अनुपात में वितरित करना था।

यह आरोप लगाया गया है कि वैभव ने पंड्या बंधुओं को सूचित किए बिना उसी व्यवसाय में काम करने वाली एक और फर्म स्थापित की, इस प्रकार साझेदारी समझौते का उल्लंघन किया गया।

एक नई कंपनी की स्थापना के साथ, मूल साझेदारी फर्म का मुनाफा कथित तौर पर कम हो गया, जिससे लगभग ₹3 करोड़ का नुकसान हुआ।

इस दौरान कथित तौर पर वैभव ने अपना मुनाफा 20 से 33 फीसदी तक बढ़ा लिया और हार्दिक पंड्या और उनके भाई को नुकसान पहुंचाया। वैभव ने कथित तौर पर साझेदारी खाते से धनराशि भी अपने खाते में स्थानांतरित कर ली, जो लगभग ₹1 करोड़ है।

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