सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चन्द्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने मामले की सुनवाई की। इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के सर्वेसर्वा रामदेव और बालकृष्ण को इन दिनों भ्रामक विज्ञापनों…
LokSabha Election 2024: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भिंड…
फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और ऐपल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनियाभर से…
नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्कर शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में नेपाल सरकार…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को एक एक्स मुसलिम की याचिका पर केंद्र और…
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज लातूर में एक…