Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा कल शाम तक चुनाव आयोग को सौंप दे।
न्यायालय ने इस सिलसिले में बैंक को और अधिक समय देने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग को भी बैंक की ओर से दी गई सारी जानकारी 15 मार्च शाम पांच बजे तक सरकारी वेबसाइट पर साझा करने का निर्देश दिया है।
भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय से इस सिलसिले में ब्योरा देने के लिए 30 जून तक समय देने का अनुरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग को चंदे का ब्योरा 13 मार्च तक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था।
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