National Green Tribunal
National Green Tribunal: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कि शहर में बाढ़ अनधिकृत निर्माण के कारण होती है, यमुना बाढ़ के मैदानों से अतिक्रमण हटाने के उपाय सुझाने के लिए एक पैनल का गठन किया है।
30 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
समिति की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव करेंगे और इसे अगले साल 30 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जुलाई में, दिल्ली ने हाल के दिनों की सबसे भीषण बाढ़ देखी। 13 जुलाई को, ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास यमुना में जल स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए और कई इलाके जलमग्न हो गए। तब कई विशेषज्ञों ने कहा था कि बाढ़ के पीछे बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण एक कारण था।
प्रधान पीठ के एक आदेश में कहा गया
“हमारा यह भी विचार है कि गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के आलोक में यमुना के बाढ़ क्षेत्रों की पहचान, सीमांकन और अधिसूचित करने की आवश्यकता है,” प्रधान पीठ के एक आदेश में कहा गया है। एनजीटी ने 17 अक्टूबर को “इस स्तर पर, हम मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाना उचित समझते हैं।
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दिल्ली,” यह कहा। समिति को बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने और उनका सीमांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के मुताबिक, अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को रोकने और हटाने के उपाय सुझाने को कहा गया है।
यमुना के डूब क्षेत्र में बाढ़ आना अहम मसला
एनजीटी की पीठ ने 17 अक्टूबर 2023 के एक आदेश में कहा था कि अखबार की खबर दर्शाती है कि इसमें पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है। हम दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करते हैं।
जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के प्रतिनिधि, एनसीटी दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के पर्यावरण सचिव, जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के सचिव, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के कार्यकारी निदेशक और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त शामिल होंगे। एनजीटी के इस फैसले से साफ है कि यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनिसों का बसना गलत है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो पर्यावरणीय समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो सकती है।
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