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Mathura: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ Supreme Court पहुंची ईदगाह कमेटी

Mathura कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश को ईदगाह मस्जिद समिति ने Supreme Court में चुनौती दी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पिछले साल 14 दिसंबर को, मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हुआ था, हिंदू पक्ष ने कहा कि पुराना श्रीकृष्ण मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनाई गई है और इसके सबूत मौजूद हैं।
शाही ईदगाह ट्रस्ट की मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय के आदेश को औपचारिक रूप से चुनौती देने के लिए अपील दायर की है।

यह याचिका तब दायर की गई थी जब शीर्ष अदालत ने पिछले साल 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष की मौखिक याचिका पर शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उनसे अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती देने को कहा था।

मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय को मुकदमे में किसी भी अन्य विविध आवेदन पर निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था।

समिति ने इस आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की थी कि मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित है, जो धार्मिक स्थानों के चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है।

अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि सर्वेक्षण के दौरान मथुरा संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, जिसमें उसने संकेत दिया था कि अधिवक्ताओं के तीन सदस्यीय आयोग द्वारा इसकी निगरानी की जा सकती है।

शीर्ष अदालत पहले से ही मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें मथुरा अदालत के समक्ष लंबित विवाद से संबंधित सभी मामलों को खुद को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है।

मथुरा में, शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन (III) की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसका निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर किया गया था।

हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय से कहा था कि उसे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि स्वामित्व विवाद की तरह ही मूल मुकदमा चलाना चाहिए।

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