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Hate Speech: हेट स्पीच मामले में गुजरात की अदालत ने हार्दिक पटेल को किया बरी

Hate Speech: गुजरात अदालत ने 2017 के राजनीतिक भाषण मामले में भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान, पटेल के वकील यशवंत सिंह वाला ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिया कि पटेल ने कोई राजनीतिक भाषण दिया था या किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में बात की थी।
पटेल, जो 2017 के चुनावों के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, बाद में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी।

गुजरात के भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को राहत देते हुए, गुजरात के सूरत शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को उन्हें दिसंबर 2017 की विधानसभा से पहले अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति का उल्लंघन करके राजनीतिक भाषण देने के छह साल पुराने मामले में बरी कर दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सुप्रीत कौर गाबा ने पटेल और एक जिग्नेश वाघसिया को बरी कर दिया, जिन्होंने उस समय जिला कलेक्टर से रैली आयोजित करने की अनुमति ली थी।

यह आरोप लगाया गया था कि हालांकि तत्कालीन जिला कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव से लगभग एक सप्ताह पहले 3 दिसंबर, 2017 को सूरत शहर के सरथाना इलाके में एक “गैर-राजनीतिक” रैली की अनुमति दी थी। लेकिन पाटीदार आरक्षण आंदोलन के पूर्व नेता पटेल ने शर्तों का उल्लंघन किया और रैली में “राजनीतिक” भाषण दिया।

जमानत की शर्त के अनुसार, कलेक्टर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि रैली में कोई भी वक्ता किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में नहीं बोलेगा। पटेल, जो किसी भी पार्टी से संबद्ध नहीं थे और उस समय कोटा संगठन पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का नेतृत्व कर रहे थे, ने रैली में अपना भाषण दिया, सूरत पुलिस ने उनके और वघासिया के खिलाफ गुजरात पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस ने आरोप लगाया कि पटेल और रैली के आयोजक वघासिया ने रैली में राजनीतिक भाषण देकर शर्तों का उल्लंघन किया है। हार्दिक को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया था।

सुनवाई के दौरान, पटेल के वकील यशवंतसिंह वाला ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिया कि पटेल ने कोई राजनीतिक भाषण दिया था या किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में बात की थी। वाला ने यह भी तर्क दिया कि कोई भी गवाह स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि हार्दिक पटेल ने अनुमति की शर्त संख्या 14 का उल्लंघन कैसे किया। दलीलों पर गौर करने के बाद मजिस्ट्रेट ने पटेल और वाघसिया दोनों को बरी कर दिया।

पटेल, जो 2017 के चुनावों के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, बाद में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी और भाजपा उम्मीदवार के रूप में वीरमगाम विधानसभा सीट से जीत हासिल की।

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