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कैश फॉर वोटः सांसद-विधायकों के खिलाफ चलेगा मुकदमा, Supreme Court का फैसला

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने आज सोमवार 4 मार्च को फैसला सुनाया है कि अगर कोई भी जन प्रतिनिधि रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछता है या भाषण देता है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 20 सितंबर 1998 को पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआई) मामले में दिए गए फैसले के बिल्कुल उलट है. दरअसल, 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान जेएमएम की सीता सोरेन ने एक निर्दलीय उम्मीदवार से रिश्वत लेकर वोट दिया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के तहत ऐसे  सांसदों को मिले विशेषाधिकार कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।

जबकि आज सोमवार को  मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि सांसद और विधायक अब संसद या राज्य विधानसभाओं में अपने कार्यों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने के लिए छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। सर्वसम्मत निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की कार्रवाइयां सार्वजनिक अखंडता और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं।

पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिश्वतखोरी एक अलग अपराध है, जो विधायी कर्तव्यों से अलग है और इसे संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता है, जो संसदीय कार्यवाही के लिए छूट प्रदान करते हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि रिश्वतखोरी की आपराधिकता सहमत कार्रवाई के वास्तविक प्रदर्शन से स्वतंत्र है, जो अवैध एहसानों के आदान-प्रदान पर आधारित है।

1998 के फैसले पर फिर से विचार करने का निर्णय झारखंड विधानसभा की पूर्व सदस्य सीता सोरेन से जुड़े मामले से उपजा था, जिन्होंने कथित तौर पर राज्यसभा चुनाव में वोट के लिए रिश्वत ली थी। पहले के फैसले ने उन सांसदों को संरक्षण दिया था जिन्होंने रिश्वत लेने के बाद वोट दिया था या सवाल पूछे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं बचाया था जिन्होंने रिश्वत ली थी लेकिन अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया था।

सरकार ने 1998 के फैसले को रद्द करने के लिए तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि विधायी कक्षों के बाहर रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आती है और इसे संसदीय छूट का आनंद नहीं लेना चाहिए। इसने विधायी आचरण की निगरानी के लिए एक आंतरिक समिति जैसे वैकल्पिक तंत्र का सुझाव दिया।

1998 के फैसले की समीक्षा का विरोध करते हुए, कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि विधायी विशेषाधिकारों को कानून निर्माताओं को आपराधिक मुकदमा चलाने से नहीं बचाना चाहिए, उन्होंने कानून के शासन को बनाए रखने और भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया।

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