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Allahabad High Court: लिव-इन रिलेशनशिप टाइम पास है, इसमें स्थिरता और ईमानदारी की कमी है

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि लिव-रिलेशनशिप मुख्य रूप से “टाइम पास” है और इसमें स्थिरता और ईमानदारी की कमी होती है।

पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले एक अंतर-धार्मिक लिव-इन जोड़े द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने कहा,

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, लेकिन 20-22 साल की उम्र में दो महीने की अवधि में, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह जोड़ा एक साथ रहने में सक्षम होगा। हालाँकि वे अपने इस तरह के अस्थायी रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह बिना किसी ईमानदारी के विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण है। जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं है. यह हर जोड़े को कठिन और कठिन वास्तविकताओं की ज़मीन पर परखता है।”

हमारा अनुभव बताता है कि इस प्रकार के संबंध अक्सर टाइमपास, अस्थायी और नाजुक होते हैं और इस तरह, हम जांच के चरण के दौरान याचिकाकर्ता को कोई सुरक्षा देने से बच रहे हैं।

अदालत दंपति – एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम पुरुष – द्वारा संयुक्त रूप से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपहरण के अपराध का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की गई थी। शिकायत महिला की चाची ने दर्ज कराई थी।

जोड़े ने पुलिस सुरक्षा भी मांगी क्योंकि उन्होंने अपने लिव-इन रिलेशनशिप को जारी रखने का फैसला किया था।

महिला के वकील ने दलील दी कि उसकी उम्र 20 साल से अधिक है, उसे अपना भविष्य तय करने का पूरा अधिकार है और उसने आरोपी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चुना है।

विरोधी वकील ने तर्क दिया कि उसका साथी पहले से ही उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी का सामना कर रहा है। यह तर्क दिया गया कि वह एक “रोड-रोमियो” और एक आवारा व्यक्ति है जिसका कोई भविष्य नहीं है और निश्चित रूप से, वह लड़की का जीवन बर्बाद कर देगा।

तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की।

इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता शादाब अहमद और सदाकत उल्लाह खान ने किया।

अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार वर्मा और श्रवण कुमार स्वर्णकार ने क्रमशः राज्य और शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

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