देश

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, सीएम योगी ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक बड़े फैसले में 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को रद्द करने का आदेश दिया। उन्होंने अगले 6 महीनों के भीतर अत्यधिक पारदर्शिता के साथ नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया।
यह निर्णय एसटीएफ द्वारा की गई जांच और परीक्षा के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा के बाद आया।
परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर अपना कड़ा रुख दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “युवाओं की कड़ी मेहनत के साथ खिलवाड़ करना और परीक्षाओं की अखंडता से समझौता करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने भी परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है.

सरकारी आदेश के अनुसार 17 एवं 18 फरवरी, 2024 को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित तथ्यों एवं सूचनाओं की गहन जांच के बाद सरकार ने सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के अनुरूप इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। भर्ती बोर्ड को लापरवाही के किसी भी मामले के जवाब में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) शुरू करने सहित सक्रिय रूप से कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ से कराने का फैसला किया है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. साथ ही, व्यापक निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए छह महीने के भीतर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं के माध्यम से मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 को लेकर उठी चिंताओं के जवाब में मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस आशय का आदेश जारी किया है.
11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 के संबंध में सरकार को प्राप्त सूचनाओं एवं शिकायतों के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि शिकायतों की गहन जांच शासन स्तर पर करायी जायेगी. परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता।
आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या इसकी पवित्रता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को ध्यान में लाना चाहता है, तो उन्हें अपना पूरा नाम, पता और साक्ष्य कार्मिक और नियुक्ति विभाग के ईमेल पते [ईमेल संरक्षित] पर 27 फरवरी तक जमा करना होगा।

NewsWala

Recent Posts

Baba Ramdev की पतंजलि की 14 दवाओं पर लगा बैन

पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के सर्वेसर्वा रामदेव और बालकृष्ण को इन दिनों भ्रामक विज्ञापनों…

1 year ago

LokSabha Election 2024: कहा- सत्ता में आए तो 6 महीने में 30 लाख नौकरियां देंगे: Rahul Gandhi

LokSabha Election 2024: कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भिंड…

1 year ago

बाबा नीब करोरी (Neem Karoli Baba) महाराज की महिमा और उनके चमत्कार

फेसबुक के संस्‍थापक मार्क जुकरबर्ग और ऐपल के संस्‍थापक स्‍टीव जॉब्‍स के अलावा दुनियाभर से…

1 year ago

Nepal News: विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नेपाल में शिखर सम्मेलन शुरू, क्या बोले वित्त मंत्री वर्षा मान पुन

नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्कर शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में नेपाल सरकार…

1 year ago

Sharia law की परिधि में नहीं आते एक्स मुस्लिम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को एक एक्स मुसलिम की याचिका पर केंद्र और…

1 year ago

Loksabha Election 2024: देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए स्थिर और मजबूत सरकार समय की मांग

प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज लातूर में एक…

1 year ago