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Gyanvapi: सर्वे रुकवाने के लिए मुसलमानों ने फिर लगाई अर्जी, कोर्ट ने क्या कहा- पढ़ें यह रिपोर्ट

ज्ञानवापी (Gyanvapi) में एएसआई सर्वे रुकवाने के लिए बुधवार को मुस्लिम पक्ष एक बार फिर जिला कोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष ने इस संबंध में अर्जी दाखिल की. कोर्ट अर्जी पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है और 17 अगस्त की तारीख तय की है.

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि सर्वे में कई खामियां हैं. मुख्य तथ्य यह है कि सर्वे बिना कोई शुल्क चुकाए किया जा रहा है। यह मानक के विपरीत है. मुस्लिम के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि नियमों का पालन होने तक सर्वे रोका जाए. हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने लिखित जवाब के लिए समय मांगा है और एएसआई सर्वे न रोकने की गुहार लगाई है.

हालांकि, कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है. हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 17 अगस्त तक का समय दिया गया है. तब तक सर्वे जारी रहेगा.

मुस्लिम पक्ष की दलील पर जिला जज ने निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण स्थल से कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी. एएसआई के लोग मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे. ऐसे विषयों पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे शांति भंग होने की आशंका रहती है. बैरिकेडिंग के आगे मीडियाकर्मियों के लिए प्रतिबंध रहेगा.

कोर्ट ने कहा, ‘सर्वे गुप्त है, इसे अनावश्यक न दें, कुछ समय इंतजार करें. न्यायाधीश ने कहा, “एएसआई का सर्वेक्षण एक गुप्त रिपोर्ट है। इसे केवल अदालत में दायर किया जा सकता है। जब तक एएसआई अदालत में रिपोर्ट दाखिल नहीं करता तब तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं जाएगा। इसलिए तब तक एएसआई के संदर्भ में चल रही कार्रवाई से बचें।” ये सबूत। झूठी या गलत रिपोर्टिंग से बचें। इसे कवर करने से बचें।

आगे कोर्ट ने कहा, ‘जो सबूत मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उन्हें महत्व देने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखें। किसी भी तरफ से सबूत लीक नहीं होने चाहिए.

इस बीच प्रशासन ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष से कोई बयान जारी न करने की अपील की, वहीं वाराणसी कमिश्नरी में सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ अलग-अलग बैठकें की गईं. पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन और कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने दोनों पक्षों से सहयोग करने और मीडिया में बयान न देने को कहा। साथ ही अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर सोच-समझकर बयान देने की अपील की।
मुस्लिम पक्ष ने जिला न्यायालय में दायर अपने आवेदन में कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं:

• कोर्ट ने आदेश के बाद अब तक वजुस्थल को छोड़कर पूरे परिसर के सर्वेक्षण के लिए एएसआई को कोई रिट जारी नहीं की है।
• प्रतिवादी को सर्वेक्षण की कोई लिखित या मौखिक सूचना भी नहीं दी गई।
• वादी पक्ष ने एएसआई के सर्वे में हुए खर्च को भी अग्रिम राशि के रूप में जमा नहीं किया। जबकि मांग करने के बाद यह अनिवार्य था। नियमों का उल्लंघन कर 8 अगस्त तक सर्वे जारी है।
• एएसआई की पैरवी के लिए वादियों को कोई आदेश नहीं दिया गया।
• मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी सर्वे में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की अपील भी इसमें शामिल है.

ये भी बता दें, हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह ने अर्जी दाखिल कर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद में प्रवेश से रोकने की मांग की है. इसमें कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर जाने पर ऐतिहासिक और धार्मिक साक्ष्य मिटाने की आशंका है. व्यवस्था समिति की ओर से जिला जज आपत्ति पर सुनवाई करेंगे.
उधर, आईबी की टीम भी ज्ञानवापी पहुंची थी. लखनऊ मुख्यालय के निर्देश पर पहुंची टीम ने ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार की। सुरक्षा इकाई से जानकारी प्राप्त की। सर्वे में शामिल दोनों पक्षों की जानकारी ली. इसके बाद वह वापस लौट आईं.
बुधवार को ASI सर्वे का 7वां दिन था. एएसआई की टीम ने लगातार तीसरे दिन गुंबद और व्यास बेसमेंट का सर्वे किया. टीम गुंबद की नक्काशी की कार्बन कॉपी तैयार करने के साथ ही तीनों गुंबदों की माप भी कर रही है। इसके साथ ही एएसआई की टीम आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी.
एएसआई ने जीपीआर यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार मशीन से सर्वे के लिए आईआईटी कानपुर की एक्सपर्ट टीम को बुलाया। टीम मंगलवार को वाराणसी पहुंची। टीम ने बुधवार सुबह 10 बजे से जीआरपी मशीन से निशानदेही की। पहले चरण में 10 से अधिक स्थानों पर मशीन लगाई जानी है। नतीजे आने के बाद मशीनें लगाने की जगह फाइनल की जाएगी।
मीडिया रिपोर्टिंग से मुस्लिम पक्ष नाराज इधर, मंगलवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ याचिका दायर की है. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका में कहा है कि एएसआई सर्वे कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है. सर्वे टीम या उसके किसी अधिकारी की ओर से सर्वे के संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया.

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