Election Commission (निर्वाचन आयोग) ने राजनीतिक दलों से इस वर्ष सितम्बर तक उन्हें मिले चुनावी बॉण्ड का विवरण सील बन्द लिफाफे में जमा करने कहा है। आयोग ने यह विवरण कल तक जमा करने को कहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को तीस सितम्बर 2023 तक मिले चुनावी बॉण्ड का विवरण आयोग के पास जमा करने का निर्देश दिया था।
सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है, कि जिन दलों ने चुनावी बॉण्ड के रूप में कोई भी चन्दा लिया है, उन्हें उनका विवरण और चन्दा देने वालों के बारे में जानकारी तथा रकम की सूचना के साथ-साथ प्रत्येक बॉण्ड के रूप में मिले धन का पूरा विवरण देना होगा।
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