alok yadav
Azamgarh: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।इससे पहले 28 अप्रैल को कोर्ट ने इसी मामले में अंगद यादव समेत चार अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था।
घटना दिसंबर 2015 की है जब सिधारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन के पास एक ओवर ब्रिज के नीचे वकील राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी सुधा सिंह ने निज़ामाबाद से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक अंगद यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।जांच में पता चला कि अंगद यादव का राजनारायण सिंह से आपसी विवाद था।
शुरुआत में पुलिस ने अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह और अरुण यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता वाली एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था।
इसके बाद, पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ एक और आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके कारण हाल ही में उसी अदालत ने उसे दोषी ठहराया गया था।
पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के सर्वेसर्वा रामदेव और बालकृष्ण को इन दिनों भ्रामक विज्ञापनों…
LokSabha Election 2024: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भिंड…
फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और ऐपल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनियाभर से…
नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्कर शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में नेपाल सरकार…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अप्रैल) को एक एक्स मुसलिम की याचिका पर केंद्र और…
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज लातूर में एक…